आम्रपाली मामले (Amrapali Case) में सुप्रीम कोर्ट ने होम बायर्स को कड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन होम बायर्स का आम्रपाली प्रोजेक्ट के दौरान पेमेंट बकाया रह गया था वे अपना बकाया 30 अक्टूबर तक जमा कर दें नहीं तो उनका फ्लैट कैंसिल कर दिया जाएगा।