DPIIT की अतिरिक्त सचिव सुमिता डावरा ने बताया कि पांच प्रमुख क्षेत्रों कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्रेट, गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम और विस्फोटक के नियमों पर संबंधित स्टेकहोल्डर्स से बात कर उनकी समस्याओं और समाधान पर चर्चा करने के बाद कई संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।