बिलकिस बानो से बलात्कार और उसके परिवार की हत्या के दोषी 11 लोगों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार रिहाई से जुड़ी फाइलें कोर्ट में पेश करने पर सहमत हो गई हैं।
बिलकिस बानो की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने नई बेंच गठित करने से इनकार किया है। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बार-बार एक ही बात का उल्लेख न करें। यह बहुत परेशान करने वाला है।
सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो (Bilkis Bano Case) के साथ गैंगरेप करने वाले दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।