भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाले नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे।केंद्र सरकार ने शनिवार (24 फरवरी) को एक गजट अधिसूचना के माध्यम से नए आपराधिक कानून को लागू करने की घोषणा की।
गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानून (New criminal laws) बनाने को लेकर लोकसभा में विधेयक पेश किया है। इसके अनुसार गलत पहचान बताकर या शादी का वादा कर यौन संबंध बनाने और उसे पूरा नहीं करने पर 10 साल जेल तक की सजा हो सकती है।