डैम सेफ्टी बिल के पास होने के बाद बांधों की सुरक्षा और मेंटेनेंस का जिम्मा केंद्र (Central Government) के पास होगा। समय समय पर एक रेग्युलर बॉडी ( Regulatory body)इनकी जांच करेगी।