ईपीएस 95 स्कीम (EPS Scheme 95) 16 नवंबर 1995 से प्रभाव में है। यह स्कीम उन सभी कंपनियों और संस्थानों से सारे कर्मचारियों पर लागू होती है, जिन पर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 लागू होता है।
कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के दायरे में आने वाले पेंशनभोगियों के एक फोरम ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने में सरकार की मदद के लिये अपनी एक दिन की पेंशन प्रधानमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय किया है