गुजरात हाईकोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगे (2002 Gujarat Riots) के मामले में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया है।