वो टैक्सपेयर्स, जिनके हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के डेटा आयकर विभाग के आंकड़ों से मैच नहीं खा रहे थे, उनके लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की तरफ से राहत की खबर है।