महाराष्ट्र सरकार स्थानीय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी कोटा नहीं दे सकेगी। उद्धव ठाकरे सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने रोक लगा दी है।