केंद्रीय चुनाव आयोग (Election Commission) ने सरकार को सुझाव दिया है कि एक व्यक्ति को एक ही सीट से चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त (EC) ने कई और सुधारों के लिए सुझाव दिये हैं।