जितनी रकम में आपकी सैलेरी से कटकर PF जमा होती है उतनी ही रकम कंपनी आपके PF खाते में जमा करती है। अगर आपकी कंपनी आपके ईपीएफओ खाते में पैसे जमा नहीं करती है तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते है। ऐसे में आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते है।
PF Account Link Process: सरकारी नौकरी वालों के लिए PF अकाउंट परमानेंट होता है, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले अक्सर नौकरी बदलते हैं। ऐसे में उनका PF अकाउंट भी नए सिरे से खुलता है। आप चाहें तो घर बैठे 2 पीएफ खातों को लिंक या मर्ज कर सकते हैं।
सामान्य तौर पर पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। इसके बाद कंज्यूमर को दो बार मैच्योरिटी बढ़ाने का मौका दिया जाता है।
EPFO के सदस्यों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाता है। यह एक विशेष पहचान नंबर होता है। आइये जानतें हैं कि सिंपल स्टेप में इसे कैसे जेनरेट और एक्टिवेट कर सकते हैं।
PPF Account Rules के तहत वर्तमान में, पीपीएफ ब्याज दर (PPF Interest Rate) 7.10 प्रतिशत है। पीपीएफ ब्याज की गणना मासिक आधार पर की जाती है लेकिन सालाना चक्रवृद्धि होती है।
नौकरी बदलने पर पुराने ईपीएफ अकाउंट और नए ईपीएफ अकाउंट का अपने आप मर्जर हो जाएगा। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Labor Minister Bhupendra Yadav) की अध्यक्षता में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। इसमें सेंट्रलाइज IT सिस्टम को मंजूरी दी गई है।
ईपीएफओ सदस्य (EPFO Member) ध्यान दें कि वह अपने ई-नॉमिनेशन में एक से अधिक पीएफ नॉमिनेशन (PF Nomination) जोड़ सकता है और ईपीएफ, ईपीएस नॉमिनेशन ऑनलाइन जमा करने के बाद, किसी और भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।