बिजनेस डेस्क। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वाले सब्सक्राइबर्स इससे निकलना चाहते हैं, तो ऐसा वे ऑनलाइन मोड (Online Mode) के जरिए कर सकते हैं। पेंशन फंड एंड रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने एक बयान जारी करके कहा है कि मौजूदा प्रक्रिया में एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर्स के पास विदड्रॉअल रिक्वेस्ट प्रॉसेस को पूरा करने के लिए पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POPs) से संपर्क करना पड़ता है। यह पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। एनपीएस के पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस (POP) के तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), आईसीाईसीआई बैंक (ICICI Bank) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) हैं। ये बैंक कस्टमर इंटरफेस के तौर पर काम करने के लिए PFRDA के साथ रजिस्टर्ड हैं। बहरहाल, PFRDA के इस फैसले के बाद ई-एनपीएस (e-NPS) सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन भी नेशनल पेंशन स्कीम से बाहर निकल सकेंगे।
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