बीएसएफ, जिसे पहले पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में 15 किलोमीटर तक कार्रवाई करने का अधिकार था, अब केंद्र या राज्य सरकारों से बिना किसी बाधा या अनुमति के अपने अधिकार क्षेत्र को 50 किलोमीटर तक बढ़ाने के लिए अधिकृत है।