हाईकोर्ट ने यह रोक आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के कारण लगाई है।