इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के मुताबिक, पीपीएफ और सुकन्या में निवेश पर 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिलता है। इसका फायदा उठाकर आप इनकम टैक्स में छूट पा सकते हैं।
आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट के अनुसार, कस्टमर को मौजूदा बैंक/पोस्ट ऑफिस में आईसीआईसीआई बैंक ब्रांच के अड्रेस का उल्लेख करते हुए एसएसवाई ट्रांसफर रिक्वेस्ट सब्मिट करना होगा।
देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन है ऐसे में कई सारे जरूरी कम रुके हुए हैं इन्ही बत्तों का ध्यान रख कर सरकार ने LIC खाताधारकों मार्च और अप्रैल के प्रीमियम भुगतान के लिए पॉलिसीधारकों को 30 दिन का अतिरिक्त समय देने की घोषणा की थी
डाक विभाग ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि जो लोग पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकरिंग डिपॉजिट या सुकन्या योजना जैसी स्कीम में तय समय पर मिनिमम अमाउंट जमा नहीं कर पाए, उनसे पेनलटी नहीं ली जाएगी