इस स्थिति के लिए UPPRPB ने तीन नियम बनाए हैं। इन तीनों नियमों में एक नियम काफी हैरान करने वाला है जिसमें कैंडिडेट्स के नाम के अक्षर पर वरीयता (प्रायोरिटी) देने की बात कही गई है। खैर, आइए जानते हैं कि ये तीनों नियम क्या है?