उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2.0 ने एक अहम फैसला लिया है। जिसमें अब तलाकशुदा बेटी भी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। इसके लिए वित्त विभाग ने शासनादेश भी जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2017 में यह व्यवस्था की थी कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी/पेंशनभोगी पर आश्रित उसकी तलाकशुदा पुत्री तब भी पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी जब उसके तलाक की कार्यवाही उसके माता-पिता के जीवित रहते सक्षम न्यायालय में दायर कर दी गई थी और तलाक उनकी मृत्यु के बाद हुआ हो।