केजरीवाल को नौ बार तलब किया था, लेकिन वह उसके सामने पेश नहीं हुए।न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के 103 पेज के फैसले में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का समय चुनने के लिए केंद्रीय एजेंसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।