केंद्र सरकार (Central Government) ने 2021 के बजट में यह घोषणा की थी कि अब ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होने पर टैक्स लगेगा, लेकिन अब वित्त विधेयक में कुछ संशोधन किए गए हैं। इसके बाद 5 लाख रुपए तक के पीएफ निवेश पर इनकम टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है।