32 साल पुराने मामले में शनिवार को मुख्तार अंसारी एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। उसी मामले में वादी तत्कालीन इंस्पेक्टर शिवशंकर शुक्ला और तत्कालीन चौकी प्रभारी रूपेंद्र गौड़ को गवाही के लिए हाजिर होने को लेकर समन भी जारी किया गया था, लेकिन कोर्ट में पेश न होने के चलते विशेष न्यायाधीश ने दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैंरजमानती वारंट जारी किया गया है।