दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को एलोपैथी पर की गई टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में दस अगस्त को सुनवाई कर सकता है।
रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने बताया कि रामदेव के खिलाफ धारा 188, 269, 504 और डिसाॅस्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत केस दर्ज किया गया है।