भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना काल में डाॅक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स या हेल्थ केयर प्रापर्टीज की सुरक्षा के लिए एपिडेमिक एक्ट में संशोधन किया गया। सितंबर 2020 में सरकार ने एपिडेमिक डिसीज एमेंडमेंट एक्ट, 2020 के रुप में इसे नोटिफाई कर दिया।