कांग्रेस MP ने कहा- कृषि कानून में लिखा है मंडिया बंद हो जाएंगी..इसके बाद अनुराग ठाकुर ने बोलती बंद कर दी
वीडियो डेस्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस (Congress) सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से एपीएमसी मंडियों को खत्म करने से वाले दावे पर उनकी बोलती बंद कर दी। लोकसभा में तीन कृषि कानून पर
सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बोलते हुए ये कह दिया कि सरकार मंडिया खत्म करने वाली है। इसके बाद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सांसद यह कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं कि एक नए कृषि कानून में मंडियों को खत्म करने की बात की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद कृषि कानूनों से संबंधित उनके दावों को सत्यापित करें क्योंकि कृषि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मंडिया खत्म होगी। पंजाब के सांसद देश को गुमराह करने वाला काम कर रहे हैं। देखिए बहस का पूरा वीडियो
क्या है कृषि कानून ?
''कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के माध्यम से अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे. लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिये एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं।
वीडियो डेस्क। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Anurag Thakur) ने मंगलवार को लोकसभा में कांग्रेस (Congress) सांसद रवनीत सिंह बिट्टू से एपीएमसी मंडियों को खत्म करने से वाले दावे पर उनकी बोलती बंद कर दी। लोकसभा में तीन कृषि कानून पर
सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने बोलते हुए ये कह दिया कि सरकार मंडिया खत्म करने वाली है। इसके बाद वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सांसद यह कहकर सदन को गुमराह कर रहे हैं कि एक नए कृषि कानून में मंडियों को खत्म करने की बात की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद कृषि कानूनों से संबंधित उनके दावों को सत्यापित करें क्योंकि कृषि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मंडिया खत्म होगी। पंजाब के सांसद देश को गुमराह करने वाला काम कर रहे हैं। देखिए बहस का पूरा वीडियो
क्या है कृषि कानून ?
''कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 इसमें सरकार कह रही है कि वह किसानों की उपज को बेचने के लिए विकल्प को बढ़ाना चाहती है। किसान इस कानून के माध्यम से अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दामों पर बेच पाएंगे। निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे. लेकिन, सरकार ने इस कानून के जरिये एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। इसके जरिये बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वे किसानों की उपज खरीद-बेच सकते हैं।