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क्या दूसरे के टिकट पर कर सकते हैं सफर, जानें क्या है रेलवे का नियम

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क्या किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट

भारतीय रेलवे के टिकट ट्रांसफर नियम से आप अपना कंफर्म टिकट किसी और के नाम कर सकते हैं। रेलवे ने ट्वीट कर इसका तरीका बताया है।

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किसके नाम ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट

रेलवे की तरफ से बताया गया है कि आप सिर्फ अपना कंफर्म टिकट अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी एक के नाम ही ट्रांसफर कर सकते हैं।

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टिकट पर पैसेंजर का नाम कैसे बदलें

टिकट पर नाम बदलने काउंटर पर जाना होगा। उसका प्रिंटआउट, जिसका नाम दर्ज कराना है, उसकी आईडी की फोटो कॉपी ले जाने पर टिकट ट्रांसफर हो जाएगा।

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ट्रेन टिकट पर कितनी बाद नाम बदल सकते हैं

IRCTC सिर्फ एक बार ही नाम बदलने की यानी टिकट किसी और के नाम पर ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

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क्या वेटिंग या RAC पर भी ये सुविधा मिलती है

सिर्फ कंफर्म टिकट ही आप किसी और के नाम ट्रांसफर करवा सकते हैं। वेटिंग या फिर आरएसी टिकट पर यह सुविधा रेलवे नहीं देता है।

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कितने समय पहले बदल सकते हैं टिकट का नाम

ट्रेन के डिपार्चर से 24 घंटे पहले ही रिजर्वेशन काउंटर से पैसेंजर का नाम बदलाव सकते हैं। इसके बाद यह सुविधा बंद कर दी जाती है।

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कंफर्म टिकट किसके नाम ट्रांसफर कर सकते हैं

इंडियन रेलवे के नियम के अनुसार, अपना कंफर्म टिकट आप सिर्फ माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी के नाम ही ट्रांसफर कर सकते हैं।

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क्या टिकट ट्रांसफर कर बोर्डिंग भी बदल सकते हैं

IRCTC की वेबसाइट से बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं लेकिन सिर्फ तभी ऐसा कर सकते हैं, जब टिकट ऑनलाइन बुक किया गया हो।

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