म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा तो जल्द कर लें ये काम, बचे सिर्फ 6 दिन
Business News Sep 24 2023
Author: Ganesh Mishra Image Credits:Getty
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म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए मार्च,2023 में एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें म्यूचुअल फंड के निवेशकों के लिए नॉमिनी ऐड करने की डेडलाइन तय की गई थी।
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30 सितंबर, 2023 तक जोड़ें नॉमिनी
नॉमिनी ऐड करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तय की गई है। ऐसे में अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो फटाफट नॉमिनी से जुड़ा ये काम निपटा लें।
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पहले 31 मार्च थी डेडलाइन
बता दें कि पहले नॉमिनी जोड़ने की डेडलाइन 31 मार्च, 2023 थी। हालांकि, बाद में सेबी ने नया सर्कुलर जारी कर इसे 30 सितंबर तक बढ़ा दिया था।
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डेडलाइन तक नहीं जोड़ा नॉमिनी तो फ्रीज होगा फोलियो
SEBI ने सर्कुलर में कहा है कि अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले डेडलाइन तक नॉमिनी को लेकर अपनी स्थिति साफ नहीं करते हैं, तो उनके फोलियो को फ्रीज किया जा सकता है।
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फोलियो को फ्रीज होने से बचाने के लिए करें ये उपाय
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के पास फोलियो को फ्रीज होने से बचाने के लिए दो उपाय हैं। पहला ये है कि वे नॉमिनेशन सबमिट करें। यानी किसी को अपना नॉमिनी बना लें।
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नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का भी ऑप्शन
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये कि वे नॉमिनेशन ऑप्ट-आउट कर सकते हैं। मतलब अगर आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको ऑप्ट-आउट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा।
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ज्वाइंट अकाउंट में क्या होगा?
अगर किसी ने ज्वॉइंट म्यूचुअल फंड खरीदा है, तो ऐसी कंडीशन में ज्वाइंट होल्डर को मिलकर कोई एक नॉमिनी बनाना होगा। मतलब ज्वाइंट यूनिट होने पर भी 30 सितंबर तक नॉमिनी जोड़ना होगा।