केवाईसी नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद लोगों को बार-बार बैंकों में केवाईसी अपडेट कराने नहीं जाना पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय की ओर से अब जल्द ही केवाईसी के स्थान पर यूनिफॉर्म केवाईसी (uniform kyc) लागू कर दिया जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा चल रही है।
कस्मर को बैंक में खाता खोलना हो या कोई भी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हों तो भी KYC जमा करना पड़ता है। केवाईसी अपडेट के लिए बार-बार डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) ने Uniform KYC शुरू करने की सलाह दी है। इससे फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी सर्विस के लिए ग्राहक को सिर्फ एक बार KYC देनी होगी।
यूनिफॉर्म केवाईसी के नियमों का फॉर्मेट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक्सपर्ट्स की एक टीम गठित की गई है। यह टीम जल्द ही यूनिफॉरम केवाईसी को लेकर रूल तय करेगी।
नए सिस्टम में ग्राहक को 14 अंक का CKYC Number दिया जाएगा। आपका KYC रिकॉर्ड सेबी (SEBI), आरबीआई, इरडा (IRDAI) पीएफआरडीए (PFRDA) सब जगह दे दिया जाएगा। फिर कहीं भी KYC नहीं देनी होगी।
कोई भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए या इनवेस्टमेंट प्लान लेने के लिए कंपनी केवाईसी (KYC) के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगती है। ये कस्टमर वैरीफिकेशन के लिए मांगा जाता है।