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बस अब एक यूनिफॉर्म KYC से ही हो जाएंगे सारे काम, जानें कैसे

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केवाईसी के नियमों में जल्द ही होगा बड़ा बदलाव

केवाईसी नियमों में जल्द ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके बाद लोगों को बार-बार बैंकों में केवाईसी अपडेट कराने नहीं जाना पड़ेगा। 

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कस्टमर वैरिफिकेशन के लिए लागू होगी यूनिफॉर्म केवाईसी

वित्त मंत्रालय की ओर से अब जल्द ही केवाईसी के स्थान पर यूनिफॉर्म केवाईसी (uniform kyc) लागू कर दिया जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा चल रही है।

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बैंक में खाता खोलने या इनवेस्टमेंट के लिए जरूरी KYC

कस्मर को बैंक में खाता खोलना हो या कोई भी इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने हों तो भी KYC जमा करना पड़ता है। केवाईसी अपडेट के लिए बार-बार डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं।

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बार-बार केवाईसी देने की नहीं पड़ेगी जरूरत

फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल (FSDC) ने Uniform KYC शुरू करने की सलाह दी है। इससे फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी सर्विस के लिए ग्राहक को सिर्फ एक बार KYC देनी होगी।

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केंद्र की एक्सपर्ट टीम नियमों का फॉर्मेट तैयार करेगी

यूनिफॉर्म केवाईसी के नियमों का फॉर्मेट तैयार करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक्सपर्ट्स की एक टीम गठित की गई है। यह टीम जल्द ही यूनिफॉरम केवाईसी को लेकर रूल तय करेगी। 

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ग्राहक को एलॉट होगा CKYC नंबर

नए सिस्टम में ग्राहक को 14 अंक का CKYC Number दिया जाएगा। आपका KYC रिकॉर्ड सेबी (SEBI), आरबीआई, इरडा (IRDAI) पीएफआरडीए (PFRDA) सब जगह दे दिया जाएगा। फिर कहीं भी KYC नहीं देनी होगी।

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कस्टमर वैरीफिकेशन के लिए मांगा जाता है KYC

कोई भी बैंक अकाउंट खोलने के लिए या इनवेस्टमेंट प्लान लेने के लिए कंपनी केवाईसी (KYC) के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगती है। ये कस्टमर वैरीफिकेशन के लिए मांगा जाता है।  

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