Term Insurance जीवन बीमा पॉलिसी है, जो पॉलिसी धारक की मौत पर परिवार को वित्तीय परेशानियों से दूर रखने में मदद करता है। डेथ कवर की रकम नॉमिनी को दी जाती है।
टर्म प्लान लेने वाले व्यक्ति की मौत अगर किसी तरह की नशे की हालत में ड्राइविंग करते समय हो जाती है तो डेथ कवर नहीं दिया जाता है।
पॉलिसी होल्डर को नशे या फिर दूसरी तरह के ड्रग्स लेने से अगर मौत हो जाती है तो बीमा कंपनी टर्म प्लान की क्लेम राशि देने से इनकार कर सकती है।
कार-बाइक रेसिंग, स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, पैरा ग्लाइडिंग और बंजी जंपिंग जैसे स्टंट से मौत होने पर क्लेम का पैसा अटक सकता है।
अगर पॉलिसी होल्डर की हत्या हो जाती है और पुलिस जांच में इसके पीछे नॉमिनी का हाथ आता है तो टर्म प्लान की क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो सकता है।
Term Policy लेने से पहले अगर कोई गंभीर बीमारी कंपनी को नहीं बताई है और उस बीमारी से मौत होती है तो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।
प्राकृतिक आपदा भूकंप, तूफान, भूस्खलन जैसी आपदाओं से मौत होने पर पॉलिसीधारक की नॉमिनी को क्लेम की राशि नहीं मिलती है।
अगर टर्म इंश्योरेंस लेने वाला व्यक्ति किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और कंपनी को इसकी जानकारी नहीं तो IRDA के नियम के अनुसार क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा।
टर्म प्लान के तहत मौत के जिन कारणों को कवर नहीं किया जाता है, उसमें से किसी में मौत होने पर कवर नहीं दिया जाता है।