मध्य प्रदेश के रीवा जिला कोर्ट ने एक बहू को सजा-ए-मौत की सजा सुनाई है। दरअसल, महिला ने अपनी सास की इतनी क्रूरता पूर्वक तरीके से हत्या की थी अदालत ने उसे फांसी ही दी।
मामला दो साल पुराना यानि 22 जुलाई 2022 का है। जहां मनगवां थाना इलाके के अंतरैला प्लांट गांव में रहने वाली बहू कंचन कोल और उसकी सास सरोज कोल (50) के बीच घरेलू विवाद होता रहता था।
बहू कंचन इतनी क्रूर निकलेगी किसी ने नहीं सोचा था। आरोपी ने बुजुर्ग सास के ऊपर धारदार हंसिए से 95 से अधिक वार किए थे। यानि पूरा शरीर छेद डाला। डॉक्टरों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे।
अपनी मां पर हुए हमले की सूचना बेटे ने पुलिस को दी। इससे बाद सरोज को गंभीर हालत में संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
बताया जाता है कि इस मामले में आरोपी बहू कंचन के साथ उसके ससुर वाल्मीकि कोल यानि सरोज के पति को भी गिरफ्तार किया था। लेकिन सबूत के अभाव में उसे बरी कर दिया।
आरोपी महिला ने उस वक्त सास पर हमला किया जब घर में कोई नहीं था। पति बाहर गया था और बच्चे भी नहीं थे।