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अमरूद की खेती पर 50% सब्सिडी, किसानों के लिए सुनहरा मौका!

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किसानों की आय बढ़ाने की नई पहल

उत्तर प्रदेश सरकार एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को अमरूद की खेती पर 50% तक की सब्सिडी दे रही है, ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो सके।

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पारंपरिक खेती में घाटा, अब फलों पर फोकस

पिछले कुछ वर्षों में पारंपरिक फसलों से नुकसान झेल रहे किसानों को अब सरकार फलों और सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

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एक हेक्टेयर अमरूद की खेती की लागत और सहायता

सरकार ने एक हेक्टेयर अमरूद की खेती की लागत ₹38,340 तय की है, जिस पर किसानों को 30% सब्सिडी यानी करीब ₹19,000 की आर्थिक मदद दी जाती है।

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तीन किस्तों में मिलती है आर्थिक सहायता

सब्सिडी तीन किस्तों में दी जाती है — पहली 60% पौधे लगाने के पहले वर्ष में, बाकी दो किस्तें दूसरे और तीसरे वर्ष में 20-20% के रूप में दी जाती हैं।

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अमरूद की खेती से सालों तक मुनाफा

अमरूद की फसल साल में दो बार फल देती है और 40 साल तक पौधा उत्पादक रहता है। एक बार की लागत से किसान सालों तक बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं।

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कौन कर सकता है इस योजना के लिए आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन वही किसान कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के निवासी हों, जिनके पास भूमि दस्तावेज, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और बैंक खाता हो।

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ऑनलाइन ऐसे करें आवेदन सब्सिडी के लिए

किसान dbt.uphorticulture.in वेबसाइट पर जाकर “फार्मर कॉर्नर” में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन सब्मिट करें। सत्यापन के बाद राशि खाते में आएगी।

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