डिलीवरी बॉय नहीं कर पाएंगे पेट्रोल वाहन का इस्तेमाल, PUC सर्टिफिकेट के बिना नहीं मिलेगा पेट्रोल, बदलेंगे नियम

दिल्ली परिवहन के अधिकारी के मुताबिक प्रदूषण कम करने के लिए सरकार 2 बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसमें  Ola, Uber, Swiggy, Zomato सहित सभी एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करने के लिए कहा जाएगा, इन सर्विस में रजिस्टर्ड गाड़ियों का 30 फीसदी हिस्सा है।

ऑटो डेस्क, E-commerce companies should use electric vehicle : दिल्ली सरकार प्रदूषण में कमी लाने के लिए जल्द ही बड़े कदम उठाने जा रही है। परिवहन अधिकारियों के मुताबिक ई-कॉमर्स कंपनियों, फूड डिलीवरी सर्विस और कैब एग्रीगेटर्स अब पेट्रोल या डीजल वाहन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। डिलीवरी की लिए केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं पेट्रोल पंपों संचालकों को भी निर्देश दिए जाएंगे, जिसके मुताबिक पीयूसी सर्टिफिकेट के बिना वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जायेगा।  

एग्रीगेटर्स केवल ईवी व्हीकल का कर पाएंगे उपयोग 
 दिल्ली परिवहन के अधिकारी के मुताबिक प्रदूषण कम करने के लिए सरकार 2 बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसमें  Ola, Uber, Swiggy, Zomato सहित सभी एग्रीगेटर्स को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करने के लिए कहा जाएगा, इन सर्विस में रजिस्टर्ड गाड़ियों का 30 फीसदी हिस्सा है।

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 पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं तो पेट्रोल नहीं 
वहीं परिवहन अधिकारी ने विभाग के दूसरे बड़ कदम की जानकारी के संबंध में कहा कि, अब पेट्रोल पंपों संचालकों को ये निर्देश जारी किए जाएंगे कि वे बिना पीयूसी प्रमाणपत्र के वाहनों को ईंधन की आपूर्ति नहीं करें। नए नियम नए साले से लागू किए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। एग्रीगेटर्स को इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। हिंदुस्तान में प्रकाशित एख खबर के मुताबिक परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "यह कई फेस में किया जाएगा। हम जल्द ही ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करेंगे।"

10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण होगा रद्द

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वाहन चालकों को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का पंजीकरण रद्द करने जा रही है। शासन निर्देशानुसार साल 2022 की पहली तारीख को यानि 1 जनवरी को 10 साल पूरे करने वाले सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाएगा।

सरकार ने दिया विकल्प
हालांकि सरकार ने वाहन चालकों को फौरी तौर पर राहत भी दी है, पंजीकरण रद्द किए जाने वाले वाहनों को NOC  जारी किया जाएगा इसके जरिए वाहन चालक अपने वाहन को राज्यों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं Delhi Transport Department ने ये भी स्पष्ट किया है कि 15 साल या उससे अधिक पुराने डीजल वाहनों को किसी तरह की एनओसी जारी नहीं की जाएगी। 
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का दिया हवाला
इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग स्पष्ट किया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ( National Green Tribunal ) आदेश का पालन करते हुए विभाग ने सबसे पहले अगले साल 1 जनवरी को दिल्ली में उन सभी डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा जिन्होंने उस तारीख को 10 साल पूरे कर लिए हैं या पूरे करने जा रहे हैं।

इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदल सकते हैं पुराना वाहन
सरकार ने स्पष्ट  किया था कि 10 या 15 साल पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल में बदला जा सकता है। Delhi Transport Department के आदेश में  कहा है कि डीजल वाहनों के मालिकों के पास 10 साल पुराने डीजल या 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईवी व्हीकल में बदलने का ऑप्शन होगा, बता दें कि  पहले, दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि वह ईवी किट के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट्रोफिटमेंट की अनुमति देगी।

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