शाहरुख के बेटे को नहीं मिली जमानत, कोर्ट का फैसला- अब 7 अक्टूबर तक रहना होगा NCB की रिमांड पर

Published : Oct 04, 2021, 05:07 PM ISTUpdated : Oct 04, 2021, 07:08 PM IST
शाहरुख के बेटे को नहीं मिली जमानत, कोर्ट का फैसला- अब 7 अक्टूबर तक रहना होगा NCB की रिमांड पर

सार

ड्रग्स मामले में गिरफ्ताार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी है।

मुंबई। ड्रग्स मामले में गिरफ्ताार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में रहना होगा। सोमवार को मुंबई की किला कोर्ट में एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की रिमांड मांगी थी। हालांकि, कोर्ट ने आर्यन और उसके साथ गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को 7 अक्टूबर तक की ही रिमांड दी है। सुनवाई के बाद किला कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- NDPS एक्ट के तहत तमाम अपराध गैर-जमानती हैं। इसलिए जमानत देने या न देने का तो सवाल ही नहीं उठता। जरूरत इस बात की है कि आरोपियों को हिरासत में भेजा जाए या नहीं। इस आदेश के साथ कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है। वहीं मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने अन्य 5 आरोपियों विक्रांत छोकर, इसमीत सिंह, नूपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल को भी 7 अक्टूबर तक NCB की रिमांड पर भेज दिया है।

इससे पहले NCB ने दावा किया था कि आर्यन के फोन से कुछ ऐसा कंटेंट मिला है, जो कि आपत्तिजनक है और ये इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग की ओर इशारा करता है।  इतना ही नहीं, आर्यन के चैट से पता चला है कि वे लगातार ड्रग्स पैडलर्स के संपक में थे और इसे खरीदने-बेचने की प्लानिंग कर रहे थे। 

आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में पैसों के लेनदेन का खुलासा भी हुआ है। चैट में सामने आया है कि उन्होंने बैंक ट्रांजैक्शन के लिए कैश की मांग की है। एनसीबी ने कहा- चैट्स में कई कोड नेम पाए गए हैं और उसका पता लगाने के लिए कस्टडी की जरूरत पड़ेगी। एनसीबी का कहना है कि इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने के लिए हमें आर्यन की कस्टडी की जरूरत है। 

मन्नत पर भी पड़ सकता है छापा : 
ड्रग्स पार्टी केस सिलसिले में NCB अब शाहरुख के बंगले 'मन्नत' पर भी छापामार कार्रवाई कर सकती है। ऐसा कानूनी प्रावधान भी है कि अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर की तलाशी ली जा सकती है। बता दें कि आर्यन और दो अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश करने से पहले उनका RT-PCR (कोविड) टेस्ट भी कराया गया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ है केस : 
आर्यन खान पर NDPC एक्ट की धाराओं  8 C, 20 B, 27 और 35 के तहत केस दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत ड्रग्स का सेवन करना, जानबूझकर ड्रग्स लेना और ड्रग्स खरीदने जैसी चीजें शामिल हैं। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, आर्यन खान ने माना भी है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। हालांकि, आर्यन ने ड्रग्स खरीदने की बात से इनकार किया है। 

क्या है पूरा मामला : 
रविवार को NCB की टीम ने मुंबई से गोवा के लिए निकले एक क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी पर छापा मारा। इसके बाद यहां से शाहरुख खान के बेटे आर्यन समेत कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया था। इनके नाम नूपुर सारिका, इस्मीत सिंह, मोहक जसवाल, विक्रांत छोकर और गोमित चोपड़ा, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा हैं। इसके अलावा एक अन्य शख्स को भी NCB ने बेलापुर से गिरफ्तार किया है। हालांकि, उसके नाम का खुलासा अब तक नहीं हुआ है। 

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