शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की फैमिली के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ महीनों पहले ही उनके पति राज कुंद्रा जेल से छूटे हैं और अब शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा (Sunanda Shetty) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है।
मुंबई। शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) की फैमिली के लिए मुश्किलों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ महीनों पहले ही उनके पति राज कुंद्रा जेल से छूटे हैं और अब शिल्पा शेट्टी की मां सुनंदा (Sunanda Shetty) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। मुंबई की एक कोर्ट ने मंगलवार को शिल्पा शेट्टी की मां के खिलाफ 21 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले अंधेरी के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आरआर खान ने इसी हफ्ते की शुरुआत में शिल्पा, उनकी मां सुनंदा और बहन शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) को एक व्यापारी द्वारा लोन चुकाने को लेकर दायर धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया था।
बता दें कि शेट्टी फैमिली (Shetty Family) ने समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को सेशन जज एजेड खान ने शिल्पा और शमिता के खिलाफ मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी, लेकिन उनकी मां को कोई राहत नहीं दी। अदालत ने कहा था कि शिल्पा के पिता सुरेंद्र शेट्टी और सुनंदा उनकी फर्म में भागीदार थे, जबकि यह दिखाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया था कि उनकी बेटियां भी भागीदार थीं और उनका लोन से कोई लेना-देना था।
क्या है पूरा मामला :
दरअसल, सुनंदा शेट्टी और उनकी दोनों बेटियों शिल्पा और शमिता के खिलाफ एक बिजनेसमैन ने जुहू थाने में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। बिजनेसमैन का दावा था कि शिल्पा के दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी ने 2015 में उधार लिए थे। उन्हें जनवरी 2017 में इसे चुकाना था। लेकिन शेट्टी फैमिली ने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने तीनों पर फर्म मेसर्स वाई एंड ए लीगल के जरिए 21 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।
25 मार्च को होगी सुनवाई :
शिकायतकर्ता परहद अमरा का की ओर से वाई एंड ए लीगल के वकील जैन श्रॉफ ने कहा- मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को सुनंदा शेट्टी को पेश होने से छूट देने से इनकार कर दिया। वह आज कोर्ट में भी उपस्थित नहीं रहीं और उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया. अमरा ने आरोप लगाया है कि सुरेंद्र शेट्टी (Surender Shetty) ने उनसे 2015 में पैसे उधार लिए थे और इसे जनवरी 2017 तक चुकाना था, लेकिन अभी तक नहीं चुकाया। इस मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी।