अवैध निर्माण के मामले में कोर्ट ने सोनू सूद को दी राहत, BMC को दिए 13 जनवरी तक कार्रवाई न करने के आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नोटिस के खिलाफ लगाई गई सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह सुनवाई सोमवार को होने वाली थी लेकिन अब कोर्ट 13 जनवरी को इस पर सुनवाई करेगा। बता दें कि सोनू सूद (Sonu Sood) के खिलाफ बीएमसी ने नोटिस जारी किया था। यह नोटिस सोनू को जुहू स्थित उनकी 6 मंजिला रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के बदलाव को लेकर जारी किया गया था।

Asianet News Hindi | Published : Jan 11, 2021 9:45 AM IST / Updated: Feb 02 2022, 09:40 AM IST

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नोटिस के खिलाफ लगाई गई सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह सुनवाई सोमवार को होने वाली थी लेकिन अब कोर्ट 13 जनवरी को इस पर सुनवाई करेगा। बता दें कि सोनू सूद (Sonu Sood) के खिलाफ बीएमसी ने नोटिस जारी किया था। यह नोटिस सोनू को जुहू स्थित उनकी 6 मंजिला रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के बदलाव को लेकर जारी किया गया था। इसके बाद सोनू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने बीएमसी को 13 जनवरी तक किसी भी तरह की कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया है।

Sonu Sood sends smartphones to students in remote Haryana village for  online education

बीएमसी ने नोटिस में कहा है कि सोनू ने मुंबई में एबी नायर रोड पर शक्ति सागर बिल्डिंग को बिना परमिशन के होटल में तब्दील कर दिया। शक्ति सागर एक रिहायशी इमारत है और उसका व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, सोनू सूद नोटिस दिए जाने के बाद भी लगातार अवैध निर्माण कराते रहे।

वहीं, बीएमसी के नोटिस के बाद सोनू सूद ने पहले इसे लोकल कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद एक्टर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट की ओर से उन्हें बड़ी राहत मिली है। सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने छह मंजिला इमारत में किसी भी तरह का अवैध निर्माण नहीं कराया है। इमारत में केवल महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत ही बदलाव किए गए हैं। 
 

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