3 साल पहले फ्लाइट से आ रही थी एक्ट्रेस, तभी एक शख्स ने की गलत काम करने की कोशिश, अब हुई सजा

विकास सचदेवा को POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया है। दरअसल, जब यह घटना हुई थी तब पीड़िता की उम्र 17 साल थी और वह नाबालिग थी। 

Asianet News Hindi | Published : Jan 15, 2020 12:23 PM IST

मुंबई। 3 साल पहले एक बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ फ्लाइट में हुई छेड़छाड़ के मामले में मुंबई की डिंडोशी कोर्ट ने आरोपी विकास सचदेवा को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों की सुनवाई करते हुए, आईपीसी की धारा 354 के तहत विकास सचदेवा को दोषी माना है। विकास की सजा पर उनके वकील ने कम सजा की गुहार लगाते हुए तर्क दिया कि आरोपी अपने परिवार में एकमात्र सदस्य हैं, जो कमा रहे हैं। 

वकील ने की सजा कम करने की अपील : 
आरोपी के वकील अदनान शेख ने कोर्ट में अपील करते हुए कहा कि विकास सचदेवा की कमाई से ही उनका घर चलता है। उनके ऊपर कोई दूसरा क्रिमिनल केस भी नहीं है। ऐसे में उनकी सजा कम कर दी जाए। हालांकि कोर्ट ने सचदेवा की सजा में कोई कमी नहीं की। अब सचदेवा हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। 

नाबालिग थी पीड़िता : 
विकास सचदेवा को POCSO (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया है। दरअसल, जब यह घटना हुई थी तब पीड़िता की उम्र 17 साल थी और वह नाबालिग थी। एक्ट्रेस के आरोप के बाद पुलिस ने विकास सचदेवा को मुंबई से गिरफ्तार किया था।

 

ये है मामला : 
यह मामला 10 दिसंबर 2017 का है। एक्ट्रेस फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई आ रही थी। इसी दौरान फ्लाइट में उनसे छेड़छाड़ हुई थी। इस बात का खुलासा तब हुआ था, जब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर करते हुए पूरी बात बताई थी। बाद में एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर साथ में यात्रा कर रहे विकास सचदेवा पर छेड़खानी का आरोप लगाया था।

क्या बोली थी आरोपी की पत्नी : 
इस मामले में आरोपी विकास सचदेवा की पत्नी ने कहा था- 'मेरे पति का छेड़छाड़ करने का कोई इरादा नहीं था। हमारी फैमिली में एक जवान शख्स की मौत हुई थी, जहां वो गए थे। मेरे पति पिछले 24 घंटों से सोये नहीं थे। उन्होंने क्रू से कहा था कि उन्हें परेशान न करें क्योंकि वह सोना चाहते हैं। उन्होंने सोते समय अपने पैर ऊपर किए थे। किसी का शोषण करने का उनका कोई इरादा नहीं था।' 
 

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