
1st August New Rules: जुलाई का महीना खत्म होने जा रहा है। जैसे ही 31 जुलाई की रात बीतेगी और 1 अगस्त की सुबह होगी, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियम बदल जाएंगे। गैस सिलेंडर के दाम से लेकर बैंक के चार्ज और ट्रेन की टिकट तक, साल के 8वें महीने में बहुत कुछ नया होने वाला है। इनमें से कुछ बदलावों से आपको बड़ी राहत मिलेगी, तो वहीं कुछ मामलों में थोड़ी-सी भी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं कि 1 अगस्त 2026 से क्या-क्या बदल रहा है और आपके घर के बजट पर इसका कितना असर पड़ेगा...
हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के रेट तय होते हैं। 1 अगस्त की सुबह भी तेल कंपनियां कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के नए दाम जारी करेंगी। दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम ऊपर-नीचे हो रहे हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर महंगा होता है, तो बाहर का खाना-पीना महंगा हो सकता है। इसके साथ ही हवाई जहाजों के ईंधन (ATF) के रेट भी बदलेंगे, जिससे फ्लाइट की टिकट सस्ती या महंगी हो सकती है।
अगर आप अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। 1 अगस्त से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। चर्चा है कि कुछ जगहों पर टोकन सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे लंबी लाइन और बार-बार कतार में लगने की परेशानी कम होगी। इससे टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा आसान और बेहतर हो सकती है।
रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है और डाकघर ने बहनों को बड़ा गिफ्ट दिया है। 1 अगस्त से राखी, ग्रीटिंग कार्ड या किसी भी तरह के कागजात भेजने का खर्च काफी कम हो जाएगा। इन चीजों को अब पार्सल नहीं, बल्कि 'डॉक्यूमेंट' माना जाएगा। यही नहीं, दिल्ली-मुंबई जैसे 6 बड़े शहरों में तो 24 से 48 घंटे में पक्की डिलीवरी की सर्विस भी शुरू हो रही है।
अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, तो 1 अगस्त से आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स और लाउंज एक्सेस के नियम बदल सकते हैं। कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियम कड़े कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ बैंक (जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक) अब आपके मोबाइल पर आने वाले हर SMS के लिए 30 पैसे तक का चार्ज काट सकते हैं। इसलिए अपने बैंक के मैसेज जरूर चेक करें।
1 अगस्त से बैंकिंग और म्यूचुअल फंड में CKYC 2.0 (Central KYC) शुरू हो रहा है। इसका फायदा यह है कि अब आपको नया बैंक खाता खोलने या कोई नई पॉलिसी लेने के लिए बार-बार अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटोकॉपी नहीं देनी पड़ेगी। आपकी जानकारी सिस्टम में सेव रहेगी और आपकी परमिशन से बैंक खुद ही उसे निकाल लेंगे।
त्योहारों का सीजन आ रहा है, इसलिए सरकार ने पहले ही तैयारी कर ली है। 1 अगस्त से सरकार ने व्यापारियों के लिए चीनी जमा करने की लिमिट तय कर दी है। अब कोई भी व्यापारी 4000 क्विंटल से ज्यादा चीनी गोदाम में नहीं रख पाएगा और उसे 30 दिन के अंदर चीनी बाजार में बेचनी होगी। इससे बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और दाम कंट्रोल में रहेंगे।
शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली संस्था सेबी (SEBI) ने 1 अगस्त से कंपनियों के 'बायबैक' (यानी जब कंपनी खुद के शेयर वापस खरीदती है) के नियम बदल दिए हैं। अब कंपनियां अपनी मर्जी से मनचाहा पैसा बायबैक में नहीं लगा सकेंगी, इसके लिए 15% की लिमिट तय कर दी गई है। साथ ही यह काम 66 दिन में पूरा करना होगा। इससे आम निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं होगी।
अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं और अभी तक अपना ITR जमा नहीं किया है, तो 31 जुलाई आपके लिए आखिरी मौका है। 1 अगस्त से अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आपको लेट फीस यानी भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए लास्ट मिनट की टेंशन से बचने के लिए आज ही अपना रिटर्न फाइल कर लें।
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