अब आधार से नहीं लिंक होगा सोशल मीडिया अकाउंट, SC ने पहले ही याचिका खारिज कर दिया था

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार के साथ नही लिंक किया जाएगा। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर स्पष्ट कर दिया था।

नई दिल्ली. आज लोकसभा में संसद सत्र की कर्यवाही के दौरान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत में सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार के साथ नही लिंक किया जाएगा। बता दें कि इसी साल अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर स्पष्ट कर दिया था कि आधार को सोशल मीडिया के साथ लिंक करने से यूजर के निजता पर खतरा मंडराने लगेगा।। इस मामले पर पिछले कुछ सालों से चर्चा हो रही थी। 

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SC ने याचिका को खारिज किया था

दरअसल आधार को सोशल मीडिया के साथ लिंक करने वाले पक्ष इसके पीछे फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रोकथाम लगने का दावा ठोकते हैं। इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने इसी साल अक्टूबर में खारिज कर दिया था। 

यूजर्स के निजता पर सवाल

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने इस मामले पर स्पष्ट कह दिया था कि सोशल मीडिया को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अच्छी बात है लेकिन यूजर्स के प्राइवेसी को भी ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट ने आगे जोड़ते हुए कहा था कि उनके साथ सरकार और आईटी विभाग भी मिलकर इस समस्या के हल को ढूंढ़ें। 

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