EPFO Alert: शादी के बाद मत करना PF से जुड़ी ये छोटी-सी गलती, वरना परेशानी में पड़ सकते हैं

Published : Jul 28, 2026, 12:44 PM IST
PF Nomination Rules

सार

PF Nomination Rule after Marriage: शादी के बाद पुराना पीएफ नॉमिनेशन अमान्य हो सकता है। जानिए नया नियम, ई-नॉमिनेशन अपडेट करने का तरीका और जरूरी अपडेट्स।

EPFO PF Nomination Rules 2026: अगर आपकी शादी हो चुकी है और आपने अब तक अपने EPF (Employees' Provident Fund) खाते में नॉमिनेशन अपडेट नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। नौकरी करने वाले बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि नौकरी लगने के समय किया गया पीएफ नॉमिनेशन हमेशा के लिए मान्य रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एम्प्लॉईमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम (Employees' Provident Funds Scheme, 2026) के तहत शादी के बाद पुराना EPF नॉमिनेशन अपने आप अमान्य (Invalid) हो जाता है। ऐसे में समय रहते ई-नॉमिनेशन (e-Nomination) अपडेट नहीं किया, तो बाद में फैमिली को क्लेम लेने में एक्स्ट्रा प्रक्रिया और देरी का सामना करना पड़ सकता है।

शादी के बाद क्यों जरूरी हो जाता है नया PF Nomination?

EPFO के नियमों के मुताबिक, गर किसी कर्मचारी ने शादी से पहले EPF नॉमिनेशन किया था, तो शादी होने के बाद उसे नया नॉमिनेशन करना जरूरी है। चाहे आपने नौकरी बदली हो या नहीं, UAN वही हो या नया, इस नियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी शादी के बाद पुराना नॉमिनेशन कानूनी रूप से मान्य नहीं माना जाता। इसलिए सभी शादीशुदा कर्मचारियों को अपना e-Nomination दोबारा अपडेट करना चाहिए।

क्या सिर्फ पति या पत्नी को ही नॉमिनी बनाना जरूरी है?

नहीं। शादी के बाद नया नॉमिनेशन करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ पति या पत्नी को ही नॉमिनी बनाया जाए। EPFO के नियमों के अनुसार, आप अपने पात्र परिवार के एक या एक से ज्यादा सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। आप यह भी तय कर सकते हैं कि किसे कितने प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। सभी नॉमिनी का कुल हिस्सा 100% होना चाहिए।

सिर्फ PF नहीं, इन फायदों पर भी पड़ता है असर

कई लोग सोचते हैं कि नॉमिनेशन सिर्फ PF बैलेंस के लिए जरूरी होता है। जबकि ऐसा नहीं है। सही नॉमिनेशन होने पर इन योजनाओं का क्लेम भी आसान हो जाता है। EPF (Employees' Provident Fund), EPS (Employees' Pension Scheme) और EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) में किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। EDLI स्कीम के तहत पात्र परिवार को ₹7 लाख तक का इंश्योरेंस लाभ भी मिल सकता है। इसलिए नॉमिनेशन अपडेट रखना और भी जरूरी हो जाता है।

अगर वैलिड नॉमिनेशन नहीं है तो क्या होगा?

अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उसके EPF खाते में वैध नॉमिनेशन नहीं है, तो पैसा खत्म नहीं होता। हालांकि, परिवार या कानूनी वारिसों को अपना हक साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। इससे क्लेम की प्रक्रिया लंबी हो सकती है और भुगतान मिलने में देरी हो सकती है।

EPF e-Nomination कैसे करें?

  • EPFO Unified Member Portal पर लॉग इन करें।
  • मैनेज मेन्यू में जाकर e-Nomination पर क्लिक करें।
  • Family Declaration पूरी करें।
  • नए नॉमिनी की जानकारी और उसका हिस्सा दर्ज करें।
  • जानकारी सेव करें।
  • आधार OTP से e-Sign पूरा करें।
  • e-Sign पूरा होने के बाद ही नया नॉमिनेशन मान्य माना जाएगा।

सिर्फ शादी ही नहीं, इन मौकों पर भी ई-नॉमिनेशन अपडेट करें

  • बच्चे के जन्म के बाद
  • तलाक होने पर
  • किसी नॉमिनी की मृत्यु होने पर

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