आपकी सैलरी से कट रहा PF, कंपनी जमा कर रही है या नहीं? ऐसे पकड़ें गड़बड़ी

Published : Aug 09, 2026, 05:30 PM IST
How to Check if Your Employer is Depositing Your PF Contribution

सार

EPF Passbook Check Online: क्या आपकी सैलरी से PF कट रहा है लेकिन EPF खाते में जमा नहीं हो रहा? UAN की मदद से घर बैठे EPF पासबुक चेक कर हर महीने का योगदान देख सकते हैं। जानिए PF जमा न होने पर कंपनी और EPFO से शिकायत करने का आसान तरीका।

अगर आप नौकरीपेशा हैं, तो हर महीने आपकी सैलरी स्लिप में प्रॉविडेंट फंड (PF) की कटौती दिखती होगी. लेकिन क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि कंपनी जो पैसा काट रही है, वो वाकई आपके EPF खाते में जमा हो भी रहा है या नहीं? कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनियां कर्मचारी की सैलरी से पैसा तो काट लेती हैं, लेकिन उसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के पास जमा नहीं करतीं.

यह एक गंभीर मामला हो सकता है, क्योंकि यह आपके रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर डालता है. अच्छी बात यह है कि अब आप घर बैठे ही मिनटों में यह पता लगा सकते हैं कि आपका PF का पैसा नियमित रूप से जमा हो रहा है या नहीं. इसके लिए बस आपके पास अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) होना चाहिए.

UAN से ऐसे चेक करें अपनी EPF पासबुक

अपना PF बैलेंस और योगदान चेक करने का सबसे आसान तरीका EPFO की आधिकारिक वेबसाइट है. सबसे पहले EPFO पोर्टल पर जाएं और 'Our Services' टैब पर क्लिक करें. इसके ड्रॉप-डाउन मेन्यू में से 'For Employees' (कर्मचारियों के लिए) वाला विकल्प चुनें.

अगले पेज पर आपको 'Services' सेक्शन में 'Member Passbook' का लिंक दिखाई देगा. इस पर क्लिक करते ही एक नया लॉग-इन पेज खुलेगा. यहां आपको अपना UAN, पासवर्ड और दिया गया कैप्चा कोड डालकर लॉग-इन करना होगा.

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लॉग-इन सफल होने के बाद, आप अपनी मेंबर आईडी चुनकर अपनी EPF पासबुक देख सकते हैं. इस पासबुक में आपको महीने-दर-महीने आपके और आपकी कंपनी, दोनों के योगदान का पूरा ब्योरा मिल जाएगा. आप यहीं से पता कर सकते हैं कि किस महीने का पैसा जमा हुआ है और किसका नहीं.

अगर कंपनी ने जमा नहीं किया पैसा तो?

पासबुक चेक करने पर अगर आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी ने PF का पैसा जमा नहीं किया है, तो सबसे पहला कदम अपनी कंपनी के HR या अकाउंट्स डिपार्टमेंट से संपर्क करना है. हो सकता है कि किसी तकनीकी वजह से या भूलवश ऐसा हुआ हो और वे इसे ठीक कर दें.

लेकिन अगर कंपनी से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता या वे टालमटोल करते हैं, तो आप इसकी शिकायत सीधे EPFO में कर सकते हैं. कानून के तहत, कर्मचारी की सैलरी से PF का पैसा काटकर उसे जमा न करना एक अपराध है. इसलिए अपने हक के लिए शिकायत दर्ज कराना आपका अधिकार है.

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