
Pension Fund Withdrawal: (नई दिल्ली): क्या आप भी इस बात को लेकर टेंशन में हैं कि आपकी नौकरी को 10 साल पूरे नहीं हुए हैं और आपका पेंशन का पैसा अटक जाएगा? अगर ऐसा है, तो यह खबर आपके काम की है। अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की है, तब भी आप इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) के 'फॉर्म 10C' का इस्तेमाल करके अपने पेंशन खाते में जमा पूरा पैसा आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए कौन-से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ऑनलाइन क्लेम कैसे करना है? आइए जानते हैं।
कई कर्मचारियों को यह गलतफहमी होती है कि 10 साल की न्यूनतम सर्विस पूरी किए बिना EPS (कर्मचारी पेंशन योजना) का पैसा नहीं निकाला जा सकता। लेकिन, EPFO के नियमों के मुताबिक, कम समय में नौकरी छोड़ने पर भी कर्मचारी 'फॉर्म 10C' के जरिए अपने पेंशन फंड का पूरा सेटलमेंट कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन क्लेम करके आप पैसा सीधे अपने बैंक खाते में पा सकते हैं।
जब कोई कंपनी कर्मचारी के EPF खाते में 12% का योगदान देती है, तो उसका 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा होता है। नियमों के अनुसार, जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल पूरी नहीं हुई है, वे मासिक पेंशन पाने के हकदार नहीं होते। ऐसी स्थिति में, EPFO ने 'फॉर्म 10C' की सुविधा दी है। इसके जरिए कर्मचारी नौकरी बदलते समय अपने जमा पेंशन फंड को निकाल सकते हैं या 'स्कीम सर्टिफिकेट' लेकर इसे अगली कंपनी के खाते में ट्रांसफर करा सकते हैं। नौकरी छूटने के 2 महीने से ज्यादा बेरोजगार रहने पर या मेडिकल इमरजेंसी में भी इसका फायदा उठाया जा सकता है।
आप EPFO के आधिकारिक ई-सर्विस पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं:
(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इसे अपनाने या कोई भी निवेश/निकासी का फैसला करने से पहले, संबंधित EPFO एक्सपर्ट या आधिकारिक दफ्तर से सलाह लेना जरूरी है।)
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