HRA का नया नियम: पुणे, बेंगलुरु और हैदराबाद में 50% की छूट
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के नियमों में हुआ बदलाव उन लाखों लोगों के लिए गेमचेंजर है, जो दिल्ली-मुंबई के बाहर के बड़े शहरों में रहते हैं। सरकार ने अब पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहरों को भी मेट्रो सिटी की कैटेगरी में शामिल कर लिया है, जिसका मतलब है कि इन शहरों में रहने वाले किराएदार अब अपनी बेसिक सैलरी का 50% तक HRA क्लेम कर सकेंगे, जो पहले सिर्फ 40% था। हालांकि, इसके साथ ही Form 124 का नया नियम भी जुड़ा है, जिसके तहत अब आपको इनकम टैक्स विभाग को अपने मकान मालिक के साथ अपना रिश्ता साफ तौर से बताना होगा।