
ITR Deadline Big Update: अगर आप यह मानकर चल रहे हैं कि 31 जुलाई 2026 ही इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की आखिरी तारीख है, तो एक बार अपनी कैटेगरी जरूर चेक कर लें। हर टैक्सपेयर के लिए यह डेडलाइन एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों को 31 अगस्त 2026 तक ITR फाइल करने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि अगर आपने पिछले वित्त वर्ष में सिर्फ एक बार भी इंट्राड्रे ट्रेडिंग (Intraday Trading) या F&O (Futures & Options) में ट्रेड किया है, तो आपकी ITR की डेडलाइन बदल सकती है। आइए जानते हैं कि किसे एक्स्ट्रा समय मिलेगा और किन लोगों के लिए अब भी 31 जुलाई की डेडलाइन है...
नहीं। 31 अगस्त की डेडलाइन हर टैक्सपेयर पर लागू नहीं होती है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सैलरी, पेंशन या सामान्य निवेश से है और उसमें बिजनेस या प्रोफेशन की आय शामिल नहीं है, तो आपके लिए अलग नियम लागू हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की आय बिजनेस या प्रोफेशन की कैटेगरी में आती है और जिन्हें टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, वे 31 अगस्त 2026 तक ITR दाखिल कर सकते हैं।
कई लोग सालभर में सिर्फ एक-दो बार शेयर बाजार में ट्रेड करते हैं और सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन टैक्स नियमों के अनुसार, अगर आपने एक बार भी इंट्राड्रे ट्रेडिंग की है या F&O में कोई ट्रेड किया है, तो आपकी इनकम को बिजनेस इनकम माना जा सकता है। ऐसी कंडीशन में आपकी ITR की डेडलाइन 31 जुलाई के बजाय 31 अगस्त हो सकती है, बशर्ते आपका मामला टैक्स ऑडिट के दायरे में न आता हो।
इंट्राडे ट्रेडिंग से होने वाला मुनाफा या नुकसान Speculative Business Income माना जाता है। इस पर सामान्य टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। वहीं, फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) ट्रेडिंग को Non-Speculative Business Income माना जाता है। इसमें शेयरों की डिलीवरी नहीं होती, फिर भी इनकम टैक्स कानून के तहत इसे बिजनेस इनकम की कैटेगरी में रखा जाता है।
बिजनेस करने वाले लोग
फ्रीलांसर
डॉक्टर
चार्टर्ड अकाउंटेंट
वकील
इंजीनियर
आर्किटेक्ट
कंसल्टेंट
Intraday और F&O ट्रेडर्स (यदि टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है)
अगर आपका बिजनेस या F&O टर्नओवर इतना ज्यादा है कि टैक्स ऑडिट जरूरी हो जाता है, तो आपके लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2026 होगी। इसलिए F&O ट्रेड करने वाले लोग पहले अपना टर्नओवर जरूर जांच लें।
क्या सभी लोगों के लिए ITR की आखिरी तारीख 31 अगस्त है?
नहीं। यह सुविधा सिर्फ कुछ खास टैक्सपेयर्स के लिए है।
क्या एक बार Intraday ट्रेड करने पर भी डेडलाइन बदल सकती है?
अगर आपकी आय बिजनेस इनकम की श्रेणी में आती है और टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है।
F&O ट्रेडर्स के लिए ITR की आखिरी तारीख क्या है?
अगर टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है तो 31 अगस्त, जबकि ऑडिट जरूरी होने पर 31 अक्टूबर तक ITR दाखिल किया जा सकता है।
क्या सिर्फ सैलरी पाने वालों को भी 31 अगस्त तक समय मिलेगा?
जरूरी नहीं। यह उनकी आय की प्रकृति और टैक्स नियमों पर निर्भर करेगा।
अर्थव्यवस्था, बजट, स्टार्टअप्स, उद्योग जगत और शेयर मार्केट अपडेट्स के लिए Business News in Hindi पढ़ें। निवेश सलाह, बैंकिंग अपडेट्स और गोल्ड-सिल्वर रेट्स समेत पर्सनल फाइनेंस की जानकारी Money News in Hindi सेक्शन में पाएं। वित्तीय दुनिया की स्पष्ट और उपयोगी जानकारी — Asianet News Hindi पर।