31 जुलाई बीत गई, ITR भरना भूल गए? अब क्या करें

Published : Aug 01, 2026, 06:04 AM IST
ITR Filing

सार

ITR Deadline Missed: 31 जुलाई की ITR डेडलाइन मिस हो गई तो टेंशन मत लीजिए। जानिए अब कितना जुर्माना लगेगा, लेट फीस के साथ कब तक रिटर्न भर सकते हैं और रिफंड फंसेगा या नहीं?

ITR Late Filing: 1 अगस्त की सुबह हो चुकी है और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई निकल गई। अगर आप भी उन लोगों में से हैं, जो ऑफिस के काम या किसी वजह से आईटीआर फाइल करना भूल गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको अपनी गलती सुधारने का एक और मौका देता है। बस कुछ छोटी-मोटी शर्तें और थोड़ा जुर्माना जुड़ जाता है। आइए जानते हैं अब आपके पास क्या ऑप्शन है...

अब आपको कौन-सा रिटर्न भरना पड़ेगा?

आईटीआर डेडलाइन के बाद जो रिटर्न भरा जाता है, उसे बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) कहते हैं। मतलब देरी वाला रिटर्न। आप इसे साल के आखिर तक भर सकते हैं, तो अभी भी काफी वक्त बचा है। इसके लिए सरकार ने आपको 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम दिया है। मतलब आपके पास अभी भी अपनी फाइलिंग पूरी करने का समय है, बस तरीका थोड़ा बदल जाएगा।

जुर्माना कितना लगेगा?

  • अगर आपकी कुल कमाई साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो लेट फीस 5,000 रुपए तक लग सकती है।
  • अगर कमाई 5 लाख से कम है, तो ये फीस सिर्फ 1,000 रुपए तक ही रहती है।
  • अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से भी कम है, तो कोई जुर्माना नहीं लगता, फिर भी रिटर्न भरना फायदे का सौदा रहता है।

क्या बकाया टैक्स पर भी कुछ एक्स्ट्रा देना होगा?

हां। अगर आपका कोई टैक्स अभी भी बकाया है, तो उस पर हर महीने के हिसाब से थोड़ा ब्याज भी जुड़ता जाएगा, जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं करते। यानी जितनी देर करेंगे, उतना बोझ बढ़ता जाएगा, इसलिए टालने से बेहतर है आज ही निपटा लेना।

क्या रिफंड मिलना बंद हो जाएगा?

नहीं, ये सबसे बड़ी राहत की बात है। अगर आपका रिफंड बनता है, तो बिलेटेड रिटर्न भरने पर भी वो रिफंड आपको मिलेगा। सिर्फ प्रॉसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है।

एक नुकसान भी जान लीजिए

अगर आपको किसी शेयर, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में इस साल नुकसान हुआ है और आप उसे अगले साल के मुनाफे से एडजस्ट करके टैक्स बचाना चाहते थे, तो देरी से भरे गए रिटर्न में ये सुविधा नहीं मिलती, सिर्फ घर से जुड़े नुकसान को छोड़कर। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें।

पुराना टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए जरूरी बात

अगर आपकी सैलरी के अलावा कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम भी है, और आप पुराने टैक्स रिजीम (Old Regime) में जाना चाहते थे, तो देरी से रिटर्न भरने पर ये विकल्प बंद हो सकता है। सिर्फ सैलरीड लोगों के लिए ये दिक्कत नहीं है, वो अब भी रिजीम चुन सकते हैं।

ITR डेडलाइन बीतने पर अब क्या करना है?

  • इनकम टैक्स पोर्टल खोलकर अपनी लॉगिन डिटेल्स से साइन इन करें।
  • फॉर्म 26AS और AIS चेक करें। इसमें आपकी पूरी कमाई और कटे हुए टैक्स की जानकारी मिल जाएगी।
  • सही ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
  • फाइल करते ही 30 दिन के अंदर ई-वेरिफिकेशन जरूर करें, बिना वेरिफिकेशन के रिटर्न अधूरा माना जाता है।

ITR से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या अब भी रिटर्न भरना जरूरी है?

हां, अगर आपकी कमाई टैक्स के दायरे में आती है तो जरूर भरें, वरना आगे लोन या वीजा जैसे कामों में दिक्कत आ सकती है।

लेट फीस के साथ आईटीआर कब तक भर सकते हैं?

साल के अंत तक का समय है, लेकिन जितनी जल्दी भरेंगे, उतना जुर्माना कम बढ़ेगा।

क्या ITR भरने के लिए CA की मदद जरूरी है?

अगर इनकम सिंपल सैलरी वाली है, तो पोर्टल पर खुद भी भर सकते हैं। बिजनेस इनकम या ज्यादा निवेश है तो CA से सलाह लेना बेहतर रहेगा।

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ सामान्य जानकारी और जागरूकता के लिए है। टैक्स से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने CA या इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि जरूर करें।

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