ITR Filing Update: इनकम टैक्स रिटर्न भरने की हुई शुरुआत, ITR-1 और ITR-4 फॉर्म जारी

Published : May 15, 2026, 03:35 PM IST
ITR Filing Update

सार

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न फाइलिंग शुरू हो गई है। ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) की एक्सेल यूटिलिटी उपलब्ध है। ये फॉर्म ₹50 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों के लिए हैं।

हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए एक ज़रूरी अपडेट है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया पर बताया कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-1 और ITR-4 की एक्सेल यूटिलिटी को इनेबल कर दिया गया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस कदम का मकसद टैक्सपेयर्स को आखिरी समय की भागदौड़ से बचाना है। अभी से शुरुआत करके टैक्सपेयर्स 31 जुलाई, 2026 की डेडलाइन से पहले आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि योग्य टैक्सपेयर्स ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूरी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। विभाग ने बताया कि AY 2026-27 के लिए ऑनलाइन फाइलिंग और एक एक्सेल यूटिलिटी भी उपलब्ध है।

टैक्सपेयर्स अपनी सुविधा के अनुसार, ऑफलाइन एक एक्सेल डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और उसे पोर्टल पर सबमिट कर सकते हैं। यह तरीका उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जो अपनी इनकम, इन्वेस्टमेंट और टैक्स कटौती के डेटा का मिलान करने के बाद रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। इस तरीके से गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है।

कौन भर सकता है ITR-1 'सहज'?

इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपकी इनकम का सोर्स और कैटेगरी क्या है। ITR-1, जिसे 'सहज' भी कहते हैं, उन लोगों के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये से कम है। इसमें सैलरी, पेंशन, किराए से होने वाली आय और ब्याज से होने वाली इनकम शामिल है। जिन लोगों की खेती से कमाई होती है या जिन्हें सेक्शन 112A के तहत 1.25 लाख रुपये तक का लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन हुआ है, वे भी इसे भर सकते हैं।

कौन भर सकता है ITR-4 'सुगम'?

ITR-4, जिसे 'सुगम' फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) और उन बिजनेस (LLPs को छोड़कर) के लिए है जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये तक है। यह फॉर्म केवल उन लोगों के लिए है जो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के सेक्शन 44AD, 44ADA, और 44AE का इस्तेमाल करते हैं। विभाग ने टैक्सपेयर्स को निर्देश दिया है कि फॉर्म जमा करने से पहले, वे पोर्टल पर दी गई जानकारी का अपने सभी इनकम डॉक्यूमेंट्स से अच्छी तरह मिलान कर लें।

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