यहां जानिए 31 मार्च क्यों है टैक्सपेयर्स के लिए अहम, जानिए क्या करने होंगे अहम काम

टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना होगा। वहीं इस तारीख से पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन भी 31 मार्च से पहले ही करना होगा।

बिजनेस डेस्क। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहा है। सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए किसी भी वित्तीय वर्ष का अंत महत्वपूर्ण है। 31 मार्च से पहले किसी भी टैक्यपेयर्स को कई चीजें पूरी करनी होती है। अगर इस साल की बात करें टैक्सपेयर्स को 31 मार्च से पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करना होगा। वहीं इस तारीख से पहले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करना होगा। वहीं आईटीआर का ई-वेरिफिकेशन भी 31 मार्च से पहले ही करना होगा। आइए 31 मार्च से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर एक नजर डालते हैं।

1) आधार कार्ड, पैन लिंकिंग

पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो पैन निष्क्रिय कर दिया जाएगा और निर्धारिती पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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2) वित्त वर्ष 2020-21 के लिए विलंबित रिटर्न दाखिल करना

इस वित्तीय रिटर्न के लिए विलंबित रिटर्न 31 मार्च 2022 को या उससे पहले 1000/5000 रुपए के दंड के साथ दायर किया जा सकता है। संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी आईटीआर भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से 31 मार्च 2022 के बाद दाखिल नहीं किया जा सकता है।

3) आईटीआर का ई-सत्यापन

वित्त वर्ष 19-20 के लिए दायर आईटीआर का ई-सत्यापन 31 मार्च 2021 तक किया जा सकता है। यह सीबीडीटी द्वारा उन करदाताओं को दी गई एकमुश्त छूट है, जिन्होंने वित्त वर्ष 19 के लिए अपने आईटीआर को ई-सत्यापित नहीं किया है। -20 अब तक, इसे निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले किसी भी समय प्राप्त कर सकते हैं।

4) अग्रिम कर का भुगतान

एडवांस टैक्स के भुगतान की अंतिम किस्त की देय तिथि 15 मार्च 2022 है। हालांकि, निर्धारिती 31 मार्च 2022 को या उससे पहले कभी भी वित्त वर्ष 21-22 के लिए एडवांस टैक्स जमा कर सकता है।

5) टैक्स सेविंग स्कीम्स में निवेश

वित्त वर्ष 21-22 के लिए टैक्स सेविंग स्कीमों में निवेश करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इन टैक्स सेविंग सकीमों में पीपीएफ, सुकन्या समृद्घि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एमआईएस जैसी कई योजनाएं हैं, जहां पर निवेश करने पर टैक्स में बेनिफिट मिलता है।

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