RPSC RAS परीक्षा 2018 के इंटरव्यू पर राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक, यहां पढ़ें जरूरी डिटेल्स

हाईकोर्ट ने यह रोक आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के कारण लगाई है।

Asianet News Hindi | Published : Dec 5, 2020 9:00 AM IST

करियर डेस्क.  RPSC RAS Interview 2020: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आरएएस परीक्षा इंटरव्यू 2018 (RAS Interview 2020) से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2020 से होने वाले आरएएस भर्ती इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। हालाँकि यह रोक 10 दिसंबर 2020 तक है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 दिसंबर 2020 को होगी। तब तक के लिए इंटरव्यू को रोक देना चाहिए।

क्यों लगाई रोक

हाईकोर्ट ने यह रोक आरएएस भर्ती-2018 की मुख्य परीक्षा में विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी और भूतपूर्व सैनिक कोटे में अपात्र अभ्यर्थियों को पास करने के कारण लगाई है।

ऐसे हुआ घोटाला

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस एसपी शर्मा ने यह अंतरिम निर्देश प्रेमसिंह राठौड़ व अमित शर्मा सहित अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी, अजात शत्रु मीना व अनीश शर्मा ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरपीएससी आरएएस मुख्य परीक्षा का रिजल्ट 7 जुलाई 2020 को जारी किया था।  इसमें विभागीय मंत्रालयिक कोटे में उन कर्मचारियों को भी इंटरव्यू के लिए पात्र मान लिया गया जो विभागीय मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं थे। इसी तरह भूतपूर्व सैनिक कोटे में भी अपात्र अभ्यर्थियों को चयनित कर इंटरव्यू के लिए बुला लिया।

1051 पदों पर भर्ती

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट की रोक हटने के बाद 9 जुलाई 2020 को आरएएस मुख्य परीक्षा 2018 का रिजल्ट जारी किया था। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1051 पदों पर भर्ती होनी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2018 के तहत आरएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2018 के लिए नोटिफिकेशन वर्ष 2018 में जारी किया था।

राजस्थान हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने पिछले साल अप्रैल में प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न संख्या 11 और 22 को हटाने सहित नए सिरे से रिजल्ट जारी करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ आयोग ने खंडपीठ में याचिका दायर की। 

कट ऑफ को लेकर हुआ विवाद

हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पिछले वर्ष 25 और 26 जून को RPSC RAS मुख्य परीक्षा आयोजित करवाई गई। इसके बाद सुरज्ञान सिंह और अन्य ने प्रारंभिक परीक्षा की कट ऑफ को लेकर याचिकाएं दायर की। इसका निस्तारण 30 जून 2020 को हुआ। अब हाईकोर्ट ने इंटरव्यू पर 10 दिसंबर तक रोक लगा दी है। 

Share this article
click me!