
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा, "हम अगली सुनवाई तक दिल्ली सरकार द्वारा जारी 12 जून की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हैं।"
21 मई को तय की अगली सुनवाई
उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।
अदालत, एनजीओ 'एडिंग हैंड्स फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑटो किरायों में सुधार संबंधी दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना जारी की गई और यह लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
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