दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो किराया बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर लगाई रोक

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा, "हम अगली सुनवाई तक दिल्ली सरकार द्वारा जारी 12 जून की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हैं।"

Latest Videos

21 मई को तय की अगली सुनवाई

उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।

अदालत, एनजीओ 'एडिंग हैंड्स फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑटो किरायों में सुधार संबंधी दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना जारी की गई और यह लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

Share this article
click me!

Latest Videos

Sambhal Jama Masjid: संभल में क्या है जामा मस्जिद सर्वे से जुड़ा विवाद? 10 प्वाइंट में समझें सबकुछ
'चुनाव में उस वक्त ही हार गई थी भाजपा जब...' फिर चर्चा में आई यूपी उपचुनाव की एक घटना #Shorts
राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई तीखी बहस
'ये सरकार ने जान बूझकर...' संभल में बवाल पर अखिलेश का सबसे बड़ा दावा, कर देगा हैरान
संभल मस्जिद विवाद: हिंसा के बाद इंटरनेट सेवा पर रोक, स्कूल-कॉलेज बंद