दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो किराया बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर लगाई रोक

 दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

Asianet News Hindi | Published : Feb 7, 2020 10:47 AM IST

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में ऑटोरिक्शा किरायों को बढ़ाने के आप सरकार के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा, "हम अगली सुनवाई तक दिल्ली सरकार द्वारा जारी 12 जून की अधिसूचना के अमल पर रोक लगाते हैं।"

Latest Videos

21 मई को तय की अगली सुनवाई

उच्च न्यायालय ने मामले में अगली सुनवाई 21 मई को तय की है।

अदालत, एनजीओ 'एडिंग हैंड्स फाउंडेशन' की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें ऑटो किरायों में सुधार संबंधी दिल्ली सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। याचिका में कहा गया कि अधिसूचना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के बिना जारी की गई और यह लोगों को बुरी तरह प्रभावित करेगी।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)

Share this article
click me!

Latest Videos

'कुत्ते की पूंछ की तरह सपा के दरिंदे भी...' जमकर सुना गए Yogi Adityanath #shorts
जम्मू के कटरा में PM Modi ने भरी हुंकार, शाही परिवार को धो डाला
Akhilesh Yadav LIVE: माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस वार्ता
अमेरिका में किया वादा निभाने हरियाणा के करनाल पहुंचे राहुल गांधी | Haryana Election
धारा 370 पर मोदी ने खुलेआम दिया चैलेंज #Shorts