
नई दिल्ली. दिल्ली विधानसभा चुनाव में नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज होने के बाद शुक्रवार को 11 लोगों ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। उन्होंने अपनी याचिका में एकल पीठ के 28 जनवरी के फैसले को चुनौती दी है ।
याचिकार्ताओं का आरोप तथ्यों की अनदेखी की गई
याचिकार्ताओं ने कहा कि आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों और सामग्री की अनदेखी की गई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ने के कानूनी अधिकार से गलत तरीके से वंचित किया है। याचिकाकर्ताओं ने 28 जनवरी के आदेश को रद्द करने और मामले में गुणों के आधार पर न्याय एवं निपटारे के लिए एकल पीठ को भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने अंतरिम राहत के तहत एकल पीठ के आदेश और 24 जनवरी को जारी वैध उम्मीदवारों की सूची पर रोक लगाने की मांग की।
( यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है )
( फाइल फोटो )
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