अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: भगदड़ मामले में अंतरिम जमानत

पुष्पा 2 प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ मामले में अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिली। निचली अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिनेता होने के नाते भी उन्हें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।

Allu Arjun granted interim bail: तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुन को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। हैदराबाद में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पुष्पा 2: द रूल' के प्रीमियर के दौरान मची भगदड़ के मामले में अरेस्ट किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि अभिनेता होने के बावजूद अर्जुन को एक नागरिक के रूप में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।

अभिनेता अल्लू अर्जुन को राहत देने वाला यह फैसला उस समय आया जब उनको एक निचली अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। यह अरेस्ट प्रतिष्ठित संध्या थिएटर में मची भगदड़ के बाद हुए केस में लिया गया था। इस भगदड़ में 39 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी और उसका नाबालिग बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया था।

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अल्लू अर्जुन को अंतरिम राहत पर क्या कहा हाईकोर्ट ने?

तेलंगाना हाईकोर्ट की जस्टिस जुव्वाडी श्रीदेवी की बेंच ने कहा कि अभिनेता को प्रथम दृष्टया घटना के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह केवल अपनी फिल्म के प्रीमियर के लिए थिएटर गए थे। कोर्ट ने कहा कि उसे मृतक के परिवार के प्रति सहानुभूति है। लेकिन यह कहते हुए कि वह एक अभिनेता हैं, उन्हें उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस धरती के नागरिक के रूप में, उन्हें भी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है।

कोर्ट ने कहा कि संध्या थिएटर ने 4 दिसंबर को प्रशंसकों के साथ फिल्म की स्क्रीनिंग के लिए अल्लू अर्जुन और उनकी साथी कलाकार रश्मिका मंधाना की उपस्थिति की जानकारी देकर पहले ही पुलिस सिक्योरिटी मांगी थी। ऐसे में अभिनेता को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की दलील की खारिज

हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि अर्जुन को पता था कि अगर वह स्क्रीनिंग में गए तो ऐसी घटना हो सकती है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वह हुई त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं? उन्हें क्या जानकारी थी? उन्होंने अनुमति ली थी?

हाईकोर्ट, शुक्रवार को भगदड़ मामले में दर्ज किए गए अभिनेता के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की सुनवाई कर रहा था। लेकिन सरकारी वकील ने बताया कि एफआईआर रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी को पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। सरकारी वकील ने यह जानकारी दी कि पुलिस ने अराजकता की आशंका जताते हुए थिएटर प्रबंधकों को कार्यक्रम न करने की सलाह दी थी।

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