Thug Life Movie Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने कमल हासन को माफी की ज़रूरत नहीं

Published : Jun 19, 2025, 04:22 PM ISTUpdated : Jun 19, 2025, 04:25 PM IST
kamal haasan film thug life collection day 4

सार

Thug Life Movie Controversy: कमल हासन की फिल्म 'Thug Life' को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि धमकियों पर राज्य सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, माफी की कोई ज़रूरत नहीं। 

Thug Life Movie Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि कमल हासन की फिल्म ‘Thug Life’ की रिलीज़ को धमकियों से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे जो धमकी देकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाहते हैं।

सरकार ने दी सुरक्षा की गारंटी

कर्नाटक सरकार ने अदालत में आश्वासन दिया कि अगर Thug Life अब रिलीज़ होती है तो हर थियेटर को पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस ने प्रो-कन्नड़ समूहों को नोटिस भी जारी कर दिया है जिन्होंने कमल हासन के खिलाफ प्रदर्शन और फिल्म रोकने की धमकी दी थी।

कोर्ट ने कहा-कमल हासन को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं

कोर्ट ने कला और रचनात्मकता पर हो रहे हमलों पर चिंता जताते हुए कहा कि सिर्फ एक राय की वजह से क्या कोई फिल्म या स्टैंड-अप कॉमेडी रोकी जा सकती है? हम यह नहीं होने देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि कमल हासन को माफी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि विरोध कर रहे समूहों की ओर से मांग की जा रही थी।

कमल हासन की प्रतिक्रिया -केस खत्म हो

कमल हासन ने कोर्ट की कार्यवाही से संतोष जताया है और केस को खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया और कन्नड़ भाषा के प्रति उनका गहरा सम्मान है।

मूल याचिकाकर्ता की आपत्ति

हालांकि, याचिकाकर्ता महेश रेड्डी की ओर से वकील ए वेलन ने केस को बंद करने का विरोध किया और थ्रेट देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और स्पष्ट दिशानिर्देश बनाने की मांग की।

विवाद की जड़: कमल हासन का बयान

ठग लाइफ को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कमल हासन ने चेन्नई के एक इवेंट में कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है। इस बयान से प्रो-कन्नड़ संगठनों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिए।

KFCC ने भी दी थी धमकी, अब पलटा बयान

कर्नाटक फिल्म चेंबर ऑफ कॉमर्स (KFCC) ने भी शुरू में कहा था कि बिना माफी के फिल्म को स्क्रीन नहीं होने देंगे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्होंने दबाव में आकर बयान दिया था और फिल्म की रिलीज पर उन्हें अब कोई आपत्ति नहीं है।

हाईकोर्ट में नहीं मिला था राहत

कमल हासन ने पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया था लेकिन वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उल्टा हासन को माफी मांगने की नसीहत दी थी, यह कहते हुए कि आप आम आदमी नहीं हैं। हासन ने माफी से इनकार करते हुए फिल्म को कर्नाटक से स्वेच्छा से हटा लिया था।

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